टैरिफ प्लान को लेकर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकेंगी टेलीकॉम कंपनियां, ट्राई ने जारी किए दिशानिर्देश

लुभावने विज्ञापनों से ग्राहकों को आकर्षित करने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नए दिशानिर्देशों के तहत ग्राहकों के लिए पेश किए जाने वाले टैरिफ प्लान्स को लेकर पारदर्शिता लाना और उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करना है।

ट्राई ने अपने नए दिशानिर्देशों में कहा है कि यह देखा गया है कि दूरसंचार कंपनियों की मौजूदा प्रक्रियाएं उतनी पारदर्शी नहीं है, जितना उन्हें होना चाहिए। कुछ कंपनियां प्राय: अतिरिक्त नियम और शर्तों का प्रकाशन नहीं करती हैं। साथ ही कई बार विभिन्न प्लान के लिए एक ही वेब पेज पर सारे नियम शर्तें लिख देती हैं, ऐसे में यह जानकारी समझने में या तो ग्राहक सक्षम नहीं होते या जानकारियां कहीं गम हो जाती हैं।

ट्राई ने कहा कि कंपनियों को 15 दिन के भीतर अपने सेवा क्षेत्र में पोस्टपेड और प्रीपेड के हर टैरिफ प्लान की पूरी जानकारी, किसी ऑफर की संपूर्ण जानकारी ग्राहकों, ग्राहक देखभाल केंद्रों, बिक्री केंद्रों, खुदरा केंद्रों, वेबसाइटों और एप पर देनी होगी।

कंपनियों को प्लान के अंतर्गत कॉल के लिए मिलने वाले मिनिट्स, एसएमएस की संख्या, डेटा और उनके शुल्क, डेटा की सीमा खत्म होने के बाद लगने वाले शुल्क और सीमा के बाद डेटा की स्पीड की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

इसके अलावा कंपनियों को पोस्टपेड ग्राहकों को उनके कनेक्शन शुल्क, जमा, अतिरिक्त किराये इत्यादि की जानकारी भी देनी होगी। विशेष टैरिफ वाउचर्स, कॉम्बो प्लान या एड-ऑन प्लान की जानकारी भी पारदर्शी तरीके से देनी होगी।