विदेश में मान्य नहीं हो रहे भारत के अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, परिवहन मंत्रालय ने अब दिए ये निर्देश

भारतीय परिवहन कार्यालयों द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किए जाते हैं, लेकिन अनेक देशों द्वारा इन्हें मान्य नहीं किया जा रहा है।

जिसे देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के पहले पृष्ठ पर 19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” की सूचना के सन्दर्भ में जारी की गई मोहर लगाने की सलाह दी है।

विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि, कई देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का सत्यापन कराने के लिए कहा है।

मंत्रालय द्वारा सभी परिवहन सचिवों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों को जारी की गई एक सलाह में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय-आरटीओ के लिए अपने रिकॉर्ड में रखे जाने और परमिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने वाली मोहर की एक प्रति भी प्रदान की है।