आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के लिये निर्वाचन आयोग ने जारी किये नये दिशानिर्देश

बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व निर्वाचन आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों और उन्हें टिकट देने वाले पार्टी के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं।

निर्वाचन आयोग के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्याशी और उनकी पार्टी को उम्मीदवार के आपराधिक विवरण को समाचार पत्र और टेलीविजन में प्रकाशित करवाना होगा। ऐसा तीन बार करना होगा।

चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवारों का अपना आपराधिक विवरण का प्रकाशन पहली बार नाम वापसी की अंतिम तारीख के पहले चार दिनों के भीतर करवाना होगा।

वहीं दूसरी बार प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तारीख के पांचवे से आठवें दिन के अंदर और तीसरी बार प्रचार के नौवें दिन से अंतिम दिन तक उम्मीदवार के आपराधिक विवरण का प्रकाशन करवाना होगा।