बढ़ते कोरोना संक्रमण और त्योहार को देखते हुए जबलपुर में लागू हुई धारा-144

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा त्यौहारों के मद्देनजर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इससे आमजनों के बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

शहर में धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और ये आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

प्रतिबन्धात्मक आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट होगी और पंडाल का आकार दस गुणा दस फीट से ज्यादा नहीं होगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य शासन के गृह विभाग की गाईड लाइन के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम 100 से कम व्यक्तियों की उपस्थिति में ही आयोजित किये जा सकेंगे। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह, जुलुस, रैली निकालना तथा गरबा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

आदेश में कहा गया कि सम्पूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।

आदेश के अनुसार मूर्ति के विसर्जन हेतु दस से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। इसके लिये भी आयोजकों को सबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुये सार्वजनिक स्थानों, झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में आयोजकों एवं श्रद्धालुओं को फेस कव्हर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाइजर का प्रयोग तथा राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि दवाई दुकानों, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान से सबंधित दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें रात 8 बजे के बाद नहीं खोली जा सकेंगी। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवागमन न हो इसके लिये सतत पेट्रोलिंग की जायेगी।

आदेश के अनुसार सभी दुकान संचालकों को स्वयं फेस मास्क पहनना होगा। साथ ही ग्राहकों के उपयोग के लिये सेनिटाइजर रखना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाये रखने एक-एक गज की दूरी पर गोले बनाना होगा। ऐसा नहीं करने पर दुकान संचालकों के विरुद्ध एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, खाद्य निरीक्षक एवं औषधि निरीक्षक चालानी कार्यवाही के लिये अधिकृत होंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की चेतावनी आदेश में दी गई है।