मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की दुर्गोत्सव की गाइडलाइन, पढें क्या है गरबा के लिए नियम

मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दुर्गोत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में कोरोना वायरस संकमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 6 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10×10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों को तत्काल आवश्यक रूप से अवगत करा दिया जाए कि प्रतिमा की ऊँचाई 6 फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है।

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 अगस्त तथा प्रदेश के गृह विभाग के 1 सितंबर को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगें तथा इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाये। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्दीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला काईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है।

सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

दुकानों का निरन्तर निरीक्षण कराया जाए। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्व नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।