मिठाई वालों के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश, उपभोक्ता को देनी होगी ये जानकारी

केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि स्थानीय स्तर पर मिठाई की दुकानों पर मिलने वाली खाने-पीने की सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए मिठाई और अन्य खाद्य सामग्रियों पर उनके उपयोग की तिथि दर्शाना अनिवार्य होगा।

केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 1 अक्टूबर नए नियम लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को, जो खुली मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री का विक्रय करते हैं, उन्हें परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखी मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

डिब्बाबंद मिठाई और अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए इन नियमों का पालन करना पहले से ही अनिवार्य है। अब खुली मिठाई और खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले कारोबारियों को उपयोग की समय सीमा बतानी होगी।

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए।