अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में अनावश्यक रूप से देरी किए जाने और आश्रितों को भटकाने की शिकायतों पर सख्त कार्यवाही करते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुकंपा आश्रितों के घर जाकर बिजली अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति की जानकारी देंगे और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कराएंगे।
कंपनी ने अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा है कि कंपनी में कार्यरत नियमित एवं संविदा कार्मिक की मृत्यु होने पर कंपनी में वर्तमान में प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के अंतर्गत मृतक कार्मिक के आश्रित एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही समय पर किया जाना सुनिश्चित की जाए।
कंपनी में कार्यरत नियमित अथवा संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी के असामयिक निधन पर मृत्यु दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्यों को पत्र अधवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुकंपा नियुक्ति के समस्त प्रावधानों से अवगत कराया जाए।
कंपनी में प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति के तारतम्य में दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन करने हेतु उन्हें आवेदन प्रस्तुत किये जाने की समयावधि, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु वर्णित पात्रता एवं अपात्रता की शर्ते, अनुकंपा नियुक्ति हेतु चिन्हित पद एवं उक्त पद हेतु निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाए।
दिवंगत सेवक के पात्र आश्रित सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर यदि वह अनुकंपा नियुक्ति हेतु चिन्हित पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं करता है, तो उन्हें कंपनी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने हेतु दिवंगत कार्मिक की मृत्यु दिनांक से तीन वर्ष का समय प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अभिवचन जारी किया जा सकेगा, से अवगत करायें। साथ ही अभिवचन की समय सीमा समाप्त होने के पूर्व पत्र प्रेषित किया जाकर सम्बंधित को उक्त अवधि समाप्त होने वाली है, के सम्बन्ध में भी आवश्यक रूप से सूचित कराएं।
साथ ही यदि आवेदक अवयस्क हो तो उनके वयस्क होने की तिथि पूर्ण होने के एक माह पूर्व ही पत्र प्रेषित करते हुए अथवा व्यक्तिगत रूप से उनके निवास स्थल पर उपस्थित होकर उन्हें सूचित किया जावे। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अन्य कोई समस्या हेतु परिवार के सदस्य को कार्यालय के किसी जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी का नाम तथा दूरभाष क्रमांक उपलब्ध करायेंगे। मृत कार्मिक के अनुकंपा आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के एक माह के भीतर कार्यवाही कर संबंधित आवेदक को अवगत करावेंगे। कार्यवाही में विलंब होने पर विलंब के कारणों के बारे में संबंधित आवेदक को सूचित करेंगे।