Thursday, January 9, 2025
Homeएमपीअऋणी किसानों के लिए 10 दिन एवं ऋणी किसानों के लिए 15...

अऋणी किसानों के लिए 10 दिन एवं ऋणी किसानों के लिए 15 दिन बढ़ी रबी फसलों का बीमा कराने की अवधि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिये बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अऋणी किसानों द्वारा फसलों का बीमा 10 जनवरी एवं ऋणी किसानों द्वारा फसलों का बीमा अब 15 जनवरी तक कराया जा सकेगा।

उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ एसके निगम ने बताया कि इच्छुक कृषक फसल बीमा कराने की अंतिम तिथियों के पूर्व अपने पटवारी हलका की अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

उप संचालक डॉ निगम के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसल बीमा का कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र है। फसल बीमा योजना सभी किसानों हेतु स्वैच्छिक की गई है।

अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा तथा अऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त सहकारी समितियों, ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, जिले के सभी बैंक, क्रॉप इंश्यूरेंस एप, फसल बीमा पोर्टल www.pmfy.gov.in, कृषि बीमा प्रतिनिधि अथवा बीमा एजेन्ट एवं उर्वरक नगद विक्रय केन्द्र के माध्यम से करा सकेंगे।

अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, कृषि विस्तार अधिकारी या सरपंच अथवा सचिव द्वारा सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र की प्रति, मोबाईल नंबर देना होगा।

संबंधित समाचार

ताजा खबर