Friday, January 10, 2025
Homeएमपीजबलपुर में चायनीज मांझा के विक्रय पर प्रतिबंध, आदेश का उल्‍लंघन करने...

जबलपुर में चायनीज मांझा के विक्रय पर प्रतिबंध, आदेश का उल्‍लंघन करने पर होगी कठोर कार्यवाही

जबलपुर के अपर जिला दंडाधिकारी नाथूराम गौड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आज एक आदेश जारी कर जिले में चायनीज मांझा के विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है।

प्रतिबंधात्‍मक आदेश मकर संक्रांति के उपलक्ष्‍य पर 14 एवं 15 जनवरी को बड़ी संख्‍या में पतंग उड़ाने तथा इसमें चायनीज मांझे के इस्‍तेमाल से पशु-पक्षियों की जांन को होने वाले खतरे एवं अन्‍य दुर्घटनाएं को रोकने के मद्देनजर जारी किया है।

अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्‍मक आदेश तत्‍काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है। आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार चायनीज मांझा का विक्रय नहीं कर सकेगा।

आदेश में इसके उल्‍लंघन की स्थिति में संबंधित व्‍यक्ति या दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्‍य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

संबंधित समाचार

ताजा खबर