जबलपुर। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने रिश्वत प्रकरण में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद त्वरित एवं सख्त कदम उठाते हुए सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे एवं लाइन परिचारक धनेश कुमार शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटंगी (पाटन) क्षेत्र निवासी एक आवेदक ने अपनी कृषि भूमि पर स्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, विद्युत कनेक्शन के एवज में संबंधित कर्मचारियों द्वारा रू. 15 हजार की रिश्वत की मांग की गई तथा बाद में रू.12 हजार में सौदा तय हुआ।
शिकायत के सत्यापन के उपरांत लोकायुक्त टीम द्वारा 17 अगस्त 2026 को योजनाबद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कटंगी स्थित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में ₹12 हजार की रिश्वत लेते हुए सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे एवं लाइन परिचारक धनेश कुमार शुक्ला को रंगे हाथ पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई।
लोकायुक्त कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होते ही कंपनी प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया । निलंबन अवधि में सहायक अभियंता मनोज कुमार दुबे का मुख्यालय मुख्य अभियंता (सागर क्षेत्र) सागर एवं लाइन परिचारक धनेश कुमार कुमार शुक्ला का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता वृत कार्यालय कटनी नियत किया गया है
कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता सेवाओं के नाम पर रिश्वत अथवा किसी भी प्रकार का भ्रष्ट आचरण कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में कंपनी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।











