Homeमध्य प्रदेशविद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में पार्किंग के नए नियम जारी

विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में पार्किंग के नए नियम जारी

जबलपुर, । एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने गत दिवस जबलपुर स्थि‍त समस्त विद्युत कंपनियों के मानव संसाधन व प्रशासन प्रमुखों को एक बैठक में शक्ति भवन की पार्क‍िंग के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। विद्युत कंपनियों के मानव संसाधन व प्रशासन प्रमुखों को निर्देशि‍त किया गया है कि वे अपनी कंपनियों के कार्मिक के लिए निर्धारित स्थल पर ही वाहनों की पार्क‍िंग को सुनिश्च‍ित कराएं।

इस परिप्रेक्ष्य में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन व प्रशासन फिरोज कुमार मेश्राम द्वारा सुरक्षा विभाग को सुव्यवस्थि‍त पार्क‍िंग व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई।

मुख्य सड़क पर वाहन पार्क नहीं हो सकेंगे-दिए गए निर्देशानुसार शक्ति भवन की मुख्य सड़क पर कोई भी वाहन पार्क या खड़ा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई कि किसी वाहन के पार्क करने से मुख्य मार्ग बाध‍ित न हो। निर्देश में कहा गया कि विद्युत कार्मिक निर्धारित पार्क‍िंग स्थल पर ही दो पहिया व चार पहिया वाहनों की पार्क‍िंग करें।

बाहरी वाहन शक्ति भवन के बाहर होंगे पार्क-बाहरी व्यक्तियों या आगंतुकों के वाहनों की पार्क‍िंग शक्ति भवन परिसर के बाहर निर्धारित व उपयुक्त स्थान पर सुनिश्च‍ित होगी। ऐसे वाहनों को शक्ति भवन परिसर में वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थि‍ति में ऐसे वाहनों को शक्ति भवन में आने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

कोई भी वाहन 24 घंटे से अधि‍क तक पार्क नहीं ह‍ोगा-कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन व प्रशासन द्वारा जारी किए निर्देश के अनुसार कोई भी वाहन शक्ति भवन की पार्क‍िंग में 24 घंटे से अध‍िक समय तक पार्क नहीं होगा। ऐसे वाहन जो कि 24 घंटे से पार्क‍िंग स्थल में मौजूद दिखेंगे उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। आवश्यकता होने पर ऐसे वाहनों को पुलिस थाने के माध्यम से जब्त या हटवाया जाएगा। ऐसी स्थि‍ति में वाहन की सुरक्षा, सुपुर्दगी एवं उससे संबंध‍ित समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी या संबंध‍ित व्यक्त‍ि के होंगे।

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