Saturday, September 19, 2026
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नई भर्ती से पहले 2012 से पूर्व के मृतक आश्रितों को मिले अनुकंपा नियुक्ति का अवसर- Rakesh D. P. Pathak

मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन की बैठक में महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कहा कि संविदा आधार पर नियुक्त अनुकंपा आश्रितों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने और कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा बन रही सीपीसीटी परीक्षा पास के आदेश को निरस्त कर सभी को छूट देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने काफी समय पहले घोषणा की थी।

इस घोषणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के सभी संगठनों ने अभिनंदन और आभार व्यक्त किया था किन्तु आश्चर्य की बात है राज्य शासन द्वारा आज तक मुख्यमंत्री जी की घोषणा सीपीसीटी छूट प्रदान करने का आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारी अनुकंपा आश्रित नियमित नियुक्ति प्राप्त करने और नियमित कर्मचारी पदोन्नति प्राप्त करने से अभि तक वंचित हैं। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि कर्मचारी हित में आपके द्वारा की गई इस घोषणा का आदेश को शीघ्र जारी करा दीजिए जिससे हजारों प्रभावित कर्मचारियों, अनुकंपा आश्रितों को नियमित नियुक्ति, पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकें।

राकेश डी पी पाठक ने माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध किया कि नई भर्ती के पूर्व 2000 से त2012 के बीच मध्यप्रदेश राज्य विधुत मंडल में, बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की असामयिक निधन के बाबजूद अभी तक उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। जो बहुत ही आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।ऐसे सभी मृतक कर्मचारी आश्रित परिवार को बिजली कंपनियों में नई भर्ती के पूर्व अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त नियमित पद पर दी जाएं।

राकेश डी पी पाठक ने आग्रह किया आउट सोर्स कर्मचारियों को नई भर्ती में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएं।
बैठक में फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक, उमाशंकर मेहता,एन के यादव, रामेश्वर गांगे, रामेश्वर गांगे,अवसार अहमद, गोपाल चौहान, दिलीप शर्मा, दीपेश दुबे,कार्तिक शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह यादव सहित अनेक जनों ने फेडरेशन के इतिहास और कर्मचारियों, पेंशनर्स की समस्याओं और उनके समाधान करने के लिए विचार व्यक्त किए।

राकेश डी पी पाठक ने कहा कंपनी में कार्यरत संविदा/नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट पूर्व की भांति देने की कृपा करें।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों को 70,80,90 प्रतिशत वेतन की जगह एक सामान कार्य पर पूरा एक सामान वेतन देने का आदेश दिया था, किंतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों के हित में सकारात्मक सोच से निर्णय न लेकर इस निर्णय के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय चलीं गईं हैं। महामंत्री राकेश डी पी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने राज्य बटवारे की धारा 49/6 को समाप्त करने की घोषणा की थी और दोनों राज्यों की सहमति भी हो गई थी किन्तु आज तक इस धारा की समाप्ति का आदेश जारी नहीं हुआ है। अतः शीघ्र ही इसका आदेश जारी करा दीजिए और नियमित कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का लंबित महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का आदेश एक साथ शीघ्र करा दीजिए।

ये सदस्य रहे उपस्थित –

बैठक में फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी पाठक,उपाध्यक्ष उमाशंकर मेहता, जोनल सचिव सर्वश्री एन के यादव जी, रामेश्वर गांगे, अवसार अहमद, महेंद्र भदोरिया, राकेश भैसारे,दीप बिहारी, परमजीत सिंह, संकेत त्रिपाठी,जमिलुदीन अंसारी, इरफान उलहक,जेड एम अंसारी, मोहम्मद फरीद मंसूरी,विजय प्रजापत,जे एल जोशी, प्रवक्ता मदन वर्मा, वीरेंद्र मिश्रा, सुनील पटेल, प्रियंका यादव जी कार्तिक शर्मा, पुष्पराज सिंह, मिश्रा, ए के पांडे, डी के माथुर, सहित बड़ी संख्या में फेडरेशन के पदाधिकारी गण, सदस्य गण उपस्थित थे।

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