केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की स्थिति और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुये मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को एडवाइजरी जारी की थी। अब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए।
इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी। परिवहन मंत्रालय ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानें। इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की स्थिति और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुये मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020 और 26 मार्च 2021 को एडवाइजरी जारी की थी। अब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाए।
इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी। परिवहन मंत्रालय ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानें। इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।