ऊर्जा मंत्री तोमर के निर्देश: मृत आउटसोर्स कर्मी के परिजनों को तत्काल 4 लाख मुआवजा दे कंपनी प्रबंधन

मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुरैना में आउटसोर्स विद्युत कर्मी की मौत पर तत्काल 4 लाख रुपये का मुआवजा देने और साथ ही बीमा कंपनी से 5 लाख रुपये की राशि दिलाए जाने के निर्देश कंपनी प्रबंधन को दिए हैं।

इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने कार्य के दौरान आउटसोर्स कर्मी को करंट लगने की जांच कराये जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मुरैना के दिमनी क्षेत्र के खडिय़ाहार में आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी मातादीन की विद्युत संधारण कार्य करते समय करंट से हुई आकस्मिक मृत्यु की खबर बेहद दु:खद है। इस दु:खद घटना की जानकारी संज्ञान में आते ही कल दूरभाष पर मृतक के परिजनों से चर्चा कर शोक संवेदनाए व्यक्त की और दु:ख की इस घड़ी हरसंभव मदद का भरोसा  देकर परिजनों को ढांढस बंधाया।

उन्होंने कहा कि साथ ही अधिकारियों को तत्काल 4 लाख की मुहावजा राशि एवं बीमा कम्पनी द्वारा 5 लाख की राशि मृतक के परिजनों को दिलाए जाने एवं उक्त घटना की जांच कर लाहपरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए निर्देश दिए।