नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी हिरासत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल यानि 24 मार्च को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा।
याचिका में 22 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती गई है। केजरीवाल ने कहा है कि वे वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी के मुताबिक उसे केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों से पता चला है कि केजरीवाल दरअसल ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर केजरीवाल के पास एक घर में रह रहे थे। वह दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया।