संभागीय कमिश्नर अभय वर्मा ने कलेक्टर मण्डला के प्रतिवेदन पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी बिछिया संजयबाबू घाटोडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में कहा गया कि संजयबाबू घाटोडे लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया अंतर्गत संपत्ति विरूपण के कार्य में लापरवाही बरतने पर तथा निर्वाचन संबंधी कार्य में रूचि नहीं लेने के साथ ही 24 मार्च को बिछिया तहसील के अंतर्गत ग्राम अंजनिया में एक सड़क दुर्घटना के कारण हुये हादासे में मौके पर उपस्थित होने के निर्देश पर भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए।
वहीं 1 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन संबंधी आयोजित बैठक में सूचना देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। इन सभी कारणों में प्रथम दृष्टा संजयबाबू घाटोडे द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर अपने पदीय दायित्वों के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही पायी गयी।
जिसके फलस्वरूप कमिश्नर अभय वर्मा ने उन्हें मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम-36 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में संजयबाबू घाटोडे का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय मण्डला नियत किया गया है। संजयबाबू घाटोडे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।