मध्यप्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने संविदा कार्मिकों के लिए आवश्यक संशोधन उपरांत संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2023 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने आदेश में कहा कि मप्र शासन के ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा पत्र के माध्यम से संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में यथा आवश्यक संशोधन उपरांत संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम-2023 लागू किये गये हैं।
अतः मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में यथा आवश्यक संशोधन उपरांत “मप्रपूक्षेविविकंलि, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम-2023” जारी किये जाते हैं।