बिजली कंपनी के नियमित एवं संविदा कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण की सुविधा आरंभ कर दी है, बिजली कार्मिक स्थानान्तरण के लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों (नियमित/संविदा) के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की है।
कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टॉफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होने पर/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर/संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने, आपसी स्थानांतरण तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है।
महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे एवं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 2 वर्ष से कम है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर उपलब्ध है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से कंपनी कार्मिक विभिन्न दफ्तरों में जाए बिना आवेदन कर सकेंगे एवं आवेदन में दिये गये विकल्प स्थानों पर स्वयं के व्यय पर अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे।
कंपनी ने कहा है कि कार्मिक 1अगस्त से 01 अगस्त तक अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कार्मिक एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर सकेगा एवं स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।