Thursday, September 19, 2024
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जबलपुर के 8 निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस जिला समिति ने की अमान्य, दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने आठ और निजी विद्यालयों द्वारा अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य कर दिया है।

इन निजी विद्यालयों में माउंट लिट्रा जी स्कूल, विज्डम वैली स्कूल शास्त्री नगर एवं कटंगा, स्प्रिंग डे स्कूल आधारताल, अजय सत्यप्रकाश स्कूल पनागर, सत्यप्रकाश स्कूल पोलिपाथर, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल जबलपुर, सेंट अलायसियस स्कूल पनागर एवं सेंट जोसफ स्कूल टीएफआरआई शामिल हैं।

जिला समिति ने प्रत्येक स्कूल पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की है। इन निजी विद्यालयों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की कुल राशि 54.26 करोड़ रुपये छात्रों के अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिये गये हैं तथा दो-दो लाख रुपये की शास्ति की राशि 30 दिन के भीतर तय बैंक खाते में जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने करने कहा गया है।

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