IRDA का आदेश: इस सर्टिफिकेट के बिना रिन्यू नहीं होगा वाहनों का बीमा

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दो पहिया और चार पहिया वाहन के इंश्योरेंस का नवीनीकरण कराने के लिए अब आईआरडीए ने पीयूसी का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।

आईआरडीए ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब वाहन मालिकों को गाडिय़ों का इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए बीमा कंपनियों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी देना अनिवार्य होगा।

देश के बीमा नियामक आईआरडीए ने बीमा कंपनियों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन किया जाए। आईआरडीए ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि वाहन मालिक के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर किसी भी वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा।

इस बारे में 20 अगस्त 2020 को इरडा ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली और एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देश के पालन की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत, जो पिछले साल जारी किया गया था। जिसमें प्रावधान किया गया है कि पीयूसी मानदंडों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया जाना बाकी है। भारत में अब सभी वाहनों के लिए पीयूसी होना अनिवार्य हैं।

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