आरबीआई ने लगाया मास्टरकार्ड वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई पर आज बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टरकार्ड 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड) को नहीं जोड़ सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आरबीआई के अनुसार काफी समय बीतने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी मास्टरकार्ड द्वारा पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। हालांकि इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आरबीआई ने मास्टरकार्ड कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में यह पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि 6 अप्रैल 2018 को पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज पर आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर, संपूर्ण डाटा (संपूर्ण एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण/संग्रहित/संग्रहित जानकारी/संदेश/भुगतान निर्देश के भाग के रूप में संसाधित) उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाए। उसे आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट और सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा अनुमोदित ऑडिट रिपोर्ट भी निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत भी करनी थी।