Wednesday, April 24, 2024
Homeभारतजीएसटी कॉउंसिल ने लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय, बढ़ी जीएसटी रिटर्न फाइल करने...

जीएसटी कॉउंसिल ने लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय, बढ़ी जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख

शुक्रवार को आयोजित की गई जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापारियों-व्यवसायियों के हित में कई निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक लिए गए निर्णय के अनुसार अब कोई भी नया कारोबारी आधार के जरिए अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकेगा।
इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से कारोबारियों को केवल एक पेज का रिटर्न फॉर्म भरना होगा। वहीं मल्टीप्लेक्स में ई-टिकट को अनिवार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कारोबारी आधार कार्ड के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास ओटीपी आएगा और बाद में जीएसटीएन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वहीं जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों-व्यवसायियों को राहत देते हुए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने देश के 26 राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने ई-इनवॉयस के प्रस्ताव को सिद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है।
जीएसटी काउंसिल ने राज्य और क्षेत्र आधारित जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत कुछ राज्यों में एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल होंगे। ई-व्हीकल पर टैक्स घटाने संबंधित मामले को काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के पास भेजा है जो जल्द ही इस पर फैसला लेगी। यदि कोई कारोबारी दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे ई-वे बिल जनरेट करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्जर पर लगने वाली कर की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी को दो साल के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई है।

टॉप न्यूज