रेल मंत्रालय ने महिला यात्रियों की यात्रा को सुखद बनाने के उद्देश्‍य से ट्रेनों में आरक्षित सीटें निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है कि सभी राजधानी, दुरंतो, पूरी तरह से वातानुकूलित 3-एसी क्‍लासयुक्‍त ट्रेनों के 3 एसी श्रेणी में छह सीटों का आरक्षित कोटा महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए महिला यात्रियों की चाहे कोई भी आयु हो, वे अकेली यात्रा कर रही हों या समूह में यात्रा कर रही हों।
वहीं महिला यात्रियों को मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों में 6 स्लीपर श्रेणी की सीटों का आरक्षित कोटा महिला यात्रियों के लिए डिब्‍बे के तीसरे खंड़ में निर्धारित किया गया है। इसके लिए महिला यात्रियों की चाहे कोई भी आयु हो वे अकेली यात्रा कर रही हों या समूह में यात्रा कर रही हों। गरीबरथ एक्सप्रेस ट्रेनों की 3 एसी श्रेणी में 6 सीटों का आरक्षित कोटा, महिला यात्रियों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके लिए महिला यात्रियों की चाहे कोई भी आयु हो वे अकेली यात्रा कर रही हों या समूह में यात्रा कर रही हों। आरक्षित स्‍लीपर वाली सभी ट्रेनों की स्लीपर श्रेणी में हर डिब्‍बे की 6 निचली बर्थ और एसी 3 टायर और एसी-2 टायर श्रेणियों के प्रत्‍येक डिब्‍बे में 3 निचली बर्थ वरिष्‍ठ नागरिकों 45 वर्ष या अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। राजधानी, दुरंतो और पूरी तरह से वातानुकूलित, एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में, n3 एसी श्रेणी में इस कोटे के तहत प्रत्‍येक डिब्‍बे में 4 निचली बर्थ महिला यात्रियों के लिए निर्धारित की गई हैं। जबकि सामान्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रति डब्‍बा 3 निचली बर्थ निर्धारित हैं।