एमपी में 1.65 प्रतिशत महंगी हुई बिजली, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया टैरिफ आदेश

मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 49,530 करोड़ रुपये सकल राजस्व की आवश्यकता प्रक्षेपित की गई एवं विद्यमान विद्युत-दर (टैरिफ) पर राजस्व अन्तर की 1537 करोड़ रुपये की राशि की भरपाई हेतु वर्तमान विद्युत दरों में 3.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2021-22 की सत्यापन याचिका भी प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा राजस्व अंतर की राशि 3276 करोड़ रुपये का दावा किया गया है। हालांकि विवेकपूर्ण जाँच, उपरांत आयोग द्वारा मात्र 1648 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर को स्वीकृत किया है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 48,993 करोड़ रुपये की सकल राजस्व आवश्यकता को स्वीकार किया है, जिसमें अब तक निर्णीत सभी सत्यापन याचिकाएँ शामिल है। विद्यमान विद्युत-दर (टैरिफ) में राजस्व अन्तर के रूप में 795 करोड़ रुपये को आयोग द्वारा मान्य किया गया है। इस अन्तर की भरपाई हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) में मात्र 1.65% की मामूली वृद्धि स्वीकार की गई है।

  • घरेलू उपभोक्ताओं (एलवी-1) हेतु न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। 
  • निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी- 2 ) तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
  • उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे।
  • निम्न दाब तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को कार्यशील पूँजी पर ‘जाने वाली वार्षिक ब्याज दरों से जोड़ा गया है।
  • प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा हेतु पृथक दर श्रेणी-मेट्रो रेल (एचवी) बनाई गई है। 
  • ई-व्हीकल/ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन (एलवी 6 / एचवी 8) की विद्युत दरों में से स्थायी प्रभार समाप्त कर दिये गये हैं।

ऊर्जा हेतु बैंकिंग की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु व्यस्ततम भार अवधि (पीक पीरियड) को (टाइम आफ डे) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। 11. आयोग द्वारा हरित ऊर्जा शुल्क (चार्जेस) / दर निम्नानुसार पृथक-पृथक अवधारित करते हुए इसके अधिरोपण की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है-

(क) वे उपभोक्ता, जो कि अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर इस संबंध में प्रमाणीकरण चाहते हैं, हेतु हरित ऊर्जा शुल्क (चार्जेस) व इसके अधिरोपण की प्रक्रिया ।

(ख) वे उपभोक्ता, जो मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा सह उत्पादन ) विनियम 2021 यथा संशोधित के तारतम्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से हरित विद्युत ऊर्जा क्रय करना चाहते हैं, हेतु हरित विद्युत ऊर्जा शुल्क व इसके अधिरोपण की प्रक्रिया ।

इस आदेश में आयोग द्वारा निम्न छूटों को यथावत जारी रखा गया है-

  • घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिये, उन्हें विद्युत वितरण भुगतान ऑन लाईन किये जाने पर 0.5 प्रतिशत की छूट बिना किसी अधिकतम सीमा के उपलब्ध होगी। 
  • नवीन तथा विद्यमान उच्च दाब/अति उच्च दाब संयोजनो, विद्यमान निम्नदाब औद्योगिक/गैर घरेलू श्रेणी से तत्सम्बंधित उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ताओं, कैप्टिव पावर संयंत्र उपभोक्ताओं तथा खुली पहुँच उपभोक्ताओं को प्रयोज्य छूट अथवा प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी। 
  • पूर्व-भुगतान (प्रीपेड ) मीटरिंग, अग्रिम देयक भुगतान, त्वरित देयक भुगतानों, ऑन लाइन भुगतान, भार कारक (लोड फेक्टर), ऊर्जा कारक (पॉवर फेक्टर) तथा टाइम ऑफ डे पर छूट अथवा प्रोत्साहन दर टैरिफ आदेश में दर्शाये अनुसार उपलब्ध होगी।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी टैरिफ में औसत 1.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की है, जबकि गत वर्ष की तुलना में महंगाई 9.3 प्रतिशत बढ़ी है। निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी की विद्युत दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण 100 यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता एवं फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर इस मामूली वृद्धि का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर न्यूनतम चार्ज समाप्त कर दिया गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं की माँगों का ध्यान में रखते हुए इस वर्ष KVAH के आधार पर प्रस्तावित बिलिंग को मान्य नहीं किया गया है।

मेट्रो रेल के लिये अलग श्रेणी बना कर विद्युत दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिये स्थाई प्रभार को समाप्त किया गया है। पर्यावरण के लिये जागरूक उपभोक्ता, जो रिन्यूएबल एनर्जी का ही उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चाहते हैं, वह 0.97 प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान दरें 1.13 रूपये में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्ज नहीं लगेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 10 रूपये तक बढ़ाये गये हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना में पहले की तरह मात्र 100 रूपये का ही भुगतान करना होगा।