15 फरवरी की आधी रात से अनिवार्य होगा फास्टैग, बिना फास्टैग वाहनों पर लगेगा दोगुना जुर्माना

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाज़ा की सभी लेन को 15-16 फरवरी की आधी रात से शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा, जिस वाहन में वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा।

आज जारी एक बयान में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था।

श्रेणी एम का अर्थ है ’यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों के साथ एक मोटर वाहन है और श्रेणी एन का तात्पर्य है ‘एक मोटर वाहन जिसमें सामान ले जाने के लिए कम से कम चार पहिए हैं और जो सामान के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं।

वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी रविवार को कहा कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।