जीएसटी भुगतान के विलंब पर 1 सितंबर से देना होगा ब्याज, पिछली वसूली में राहत

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी के भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लेगा। सीबीआईसी ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से शुद्ध टैक्स देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग ने स्पष्ट किया कि जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज से संबंधित 25 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 63/2020-केन्द्रीय कर संभावित रूप से कुछ तकनीक सीमाओं को देखते हुए जारी की गई है।

हालांकि यह भरोसा दिलाया गया है कि जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक के दौरान लिए गए फैसले के अनुरूप केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पिछली अवधियों के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए फैसले के क्रम में करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित की जाएगी।