देश में लागू होगी एक वाहन रजिस्ट्रेशन सीरीज: केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए नयी भारत सीरीज (BH Series) की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद देश में नये वाहन लेने वालों को बीएच सीरीज में रजिस्टर्ड कराना होगा। नई सीरीज का लाभ उन वाहन मालिकों को होगा, जिनका स्थानांतरण अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है।

बीएच सीरीज के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने से वाहन वाहन को नए राज्य में जाने पर फिर से नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड पर चला सकेंगे। खासतौर पर इसका लाभ आर्मी और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका देश के अनेक राज्यों में स्थानांतरण होता रहता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हीकल टैक्स 2, 4, 6 या 8 वर्ष की अवधि के हिसाब से लिया जाएगा। इस योजना से नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा मिलेगी। वहीं चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हीकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।

भारत सीरीज के लिए मंत्रालय ने 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8%, 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10% और 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स तय किया है। डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम टैक्स लगाया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH Series रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH #### XX रखा है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल- YY, भारत सीरीज- BH, कोड- #### (0000 से 9999 तक), अल्फाबेट्स- XX (AA to ZZ तक) ।