रेलकर्मियों के लिये एनपीएस से ओपीएस में जाने का अंतिम मौका, 30 सितंबर तक करना होगा आवेदन

पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की लड़ाई लड़ रहे रेल कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिये 30 सितम्बर 2020 के पहले आवेदन करना होगा।

रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनकी नियुक्ति तो एक जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन उनके चयन की प्रकिया से जुड़े सभी कार्य एक जनवरी 2004 से पूर्व ही पूरे कर लिए गए थे। अब ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में पंजीकृत कर लिया गया है। यानी इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकेगा।

न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में भर्तियां की थीं. विभिन्न जोन में देशभर में करीब 2.50 लाख नियुक्तियां इस दौरान की गई थीं। इस संबंध में दक्षिण रेलवे ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण रेलवे की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेना है, उन्हें 30 सितम्बर 2020 के पहले इसकी जानकारी रेलवे को देनी होगी। इस सुविधा के लिए रेलवे की ओर से एक फार्म जारी किया गया है, जिसे भर कर जमा करना अनिवार्य है।

नई पॉलिसी के तहत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए वन टाइम आप्शन दिया गया है, जिनका प्रशासनिक कारणों से जैसे, एजुकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में देरी, मेडिकल में कुछ समस्या, कोर्ट केस सहित अन्य कारणों से ज्वॉइनिंग में लेट हुआ हो।

बताया जा रहा है कि ये फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों या अधिकारियों को ही मिलेगा, जिनकी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन वे नौकरी ज्वॉइन नहीं कर पाए थे। ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने अपने निजी कारणों के चलते नौकरी ज्वॉइन नहीं की थी, उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।