मध्यप्रदेश में सामान्य मतदाताओं की संख्या अब 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 हो गई है।
इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 1 हजार 373 है। प्रदेश में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 6 लाख 53 हजार 640 है, जबकि दिव्यांग मतदाता 5 लाख 5 हजार 146 हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार 4 अक्टूबर को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें अंतिम मतदाता सूची की 230 विधानसभा क्षेत्रों की सीडी उपलब्ध कराई।
अनुपम राजन ने कहा कि प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। फोटो निर्वाचक नामावली की अंतिम सूची संबंधित मतदान केंद्र तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 75 हजार 304 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 73 हजार 20 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 हजार 284 है।
2 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच प्रदेश में कुल 24 लाख 33 हजार 965 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। 7 लाख 50 हजार 175 मतदाताओं के नाम सूची से निरसित किए गए। इस प्रकार प्रदेश में कुल 16 लाख 83 हजार 790 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 15 लाख 1 हजार 146 मतदाताओं के नाम, पता, उम्र, फोटो आदि विवरणों में संशोधन की कार्रवाई की गई है।
प्रदेश में 18 से 19 आयुवर्ग के 22 लाख 36 हजार 564, 20 से 29 वर्ष के 1 करोड़ 41 लाख 76 हजार 780, 30 से 39 वर्ष के 1 करोड़ 45 लाख 3 हजार 508, 40 से 49 वर्ष के 1 करोड़ 6 लाख 87 हजार 673, 50 से 59 वर्ष के 74 लाख 85 हजार 436, 60 से 69 वर्ष 43 लाख 45 हजार 64, 70 से 79 वर्ष के 19 लाख 72 हजार 260 और 80 वर्ष या इससेअधिक उम्र के 6 लाख 53 हजार 640 मतदाता हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।