भोपाल (हि.स.)। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 4.50 लाख पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीआर) में चार फीसदी की वृद्धि की है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस निर्णय के बाद पेंशनरों को अब 50 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। डीआर का लाभ अक्टूबर की पेंशन से ही मिलेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को दी जा रही अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दीपावली पर्व और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की मंगलकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवसर पर छठवें वेतनमान के पेंशनरों को नौ प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के पेंशनरों को चार प्रतिशत महँगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 6वें वेतनमान के आधार पर पेंशन ले रहे पेंशनरों को नौ फीसदी डीआर दी है। उन्हें अब 239 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। वहीं 7वें वेतनमान के आधार पर लाभ ले रहे पेंशनरों को चार फीसदी की वृद्धि की है, उन्हें 50 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 6वें वेतनमान में अब तक 230 प्रतिशत और 7वें वेतनमान में 46 प्रतिशत दी जा रही थी।
पिछली बार भी हुआ एरियर का नुकसान
मप्र के पेंशनरों को डीआर में लगातार दूसरी बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में 4 प्रतिशत डीआर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने मार्च 2024 से दिया और पेंशनरों को आठ माह का नुकसान हुआ। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से लाभ दिया था, जो राज्य के पेंशनरों को अक्टूबर से दिया जा रहा है। यानी 9 माह की डीआर का नुकसान यहां भी हो रहा है।