बिजली सब्सिडी ले रहे बड़े घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की जांच के लिए एक बार फिर एमपी के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को भोपाल शहर में अरेरा कॉलोनी के ई-1, ई-3 और ई-4 क्षेत्र में उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान राज्य शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत बड़े आवासीय परिसरों में एक से अधिक कनेक्शन पाए जाने तथा सब्सिडी ले रहे कनेक्शनों पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित क्षेत्र के मीटर रीडरों द्वारा ऐसे कनेक्शनों को चिन्हित करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक भोपाल क्षेत्र अमृतपाल सिंह एवं महाप्रबंधक भोपाल शहर वृत्त जाहिद खान भी उपस्थित थे।
मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत सब्सिडी ले रहे तथा एक ही परिसर में अनेक विद्यमान कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यवाही की मुहिम तेज कर दी गई है।
कंपनी द्वारा अपनी बिलिंग प्रणाली का डाटा विश्लेषण कर पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद एवं रजिस्ट्रार पंजीयन एवं मुद्रांक के सहयोग से उपभोक्ता परिसरों के भूभाग के क्षेत्रफल एवं प्रॉपर्टी की गाइडलाइन क़ीमत के आधार पर आंकलन किया जा रहा है एवं संदिग्ध उपभोक्ता परिसरों की जांच की जा रही है।
कंपनी द्वारा मप्र शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शासन के विभिन्न विभागों की भौगोलिक सूचना प्रणाली पर अपने उपभोक्ताओं की जानकारी साझा कर उसका आंकलन किया जा रहा है। सामान्यतः बड़े भूभाग क्षेत्रफल एवं अधिक क़ीमत की गाइडलाइन वाले उपभोक्ता द्वारा सब्सिडी लिया जाना व्यावहारिक नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा ऐसे परिसरों को चिन्हित किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पात्र होने पर ही राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जा रही सब्सिडी का लाभ उठाएं तथा अपात्र होने पर स्वयं ही कंपनी को इसकी सूचना दें। साथ ही एक ही परिसर में चल रहे अनेक कनेक्शनों को समाहित (मर्ज) कराकर एक बिजली कनेक्शन कराएं।