Sunday, December 29, 2024
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बिजली आउटसोर्स, संविदा, SKY योजना के ट्रेनियों सहित कर्मियों के अनेक मुद्दों पर बनी सहमति

यूनाइटेड फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष आरएस कुशवाह ने बताया कि यूनाइटेड फोरम के द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक के समक्ष कर्मचारियों के मुद्दों को रखा गया एवं अधिकांश मुद्दों पर प्रबंध संचालक के साथ सकारात्मक सहमति बनी।

यूनाइटेड फोरम ने बताया कि मध्य क्षेत्र कंपनी में संविदा नीति 2018 चली आ रही थी जिसमें 2018 में संशोधित बेसिक 25300 का 90% ना देते हुए त्रुटि पूर्ण बेसिक 22100 का 90% दिया गया जबकि यदि पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भर्ती वर्ष के हिसाब से न्यूनतम बेसिक का निर्धारण किया जाता तो लेवल 4 में 2500 ग्रेड पे पर 23200 का 90% दिया जाना था, सभी वर्गों को नीति 2018 में 7th पे मैट्रिक्स का संशोधित बेशिक का 90% दिया गया था,सातवें वेतनमान में 7th पे मैट्रिक्स के अनुरूप 25300 का 90% ना देते हुए परीक्षण सहायक संविदा को स्टाफ नर्स का 22100 बेसिक दिया गया। उक्त विसंगति का वर्ष 2018 से निराकरण होना परीक्षण सहायक संविदा के साथ न्याय संगत होगा।

प्रबंध संचालक के द्वारा सूचित किया गया कि इसके पूर्व भी जब फोरम से एवं वीकेएस परिहार से इस विषय पर कई दौर की लंबी वार्ता हुई इसके पश्चात प्रस्ताव बनाकर ऊर्जा विभाग वल्लभ भवन भेजा गया है एवं उनसे अनुरोध किया गया है कि ऊर्जा विभाग शीघ्र ही इस विषय पर अपनी सहमति प्रदान करें ताकि इसे जल्द ही लागू किया जा सके।

शासन के द्वारा O3 स्टार अंतर्गत तृतीय समय मान वेतनमान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इसके आदेश विभिन्न कंपनियों में लागू किया जा चुके हैं कृपया मध्य क्षेत्र कंपनी में भी उक्त आदेश शीघ्र जारी किया जावे। शीघ्र ही उक्त विषय को दिखाकर निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया गया। इसके अलावा चतुर्थ वेतनमान हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर पात्र कर्मचारियों एवं अधिकारियों के शीघ्र आदेश जारी किए जाएं। प्रबंध संचालक के द्वारा पूर्ण अस्वस्त किया गया की जल्द ही आदेश प्रसारित किए जाएंगे।

मध्य क्षेत्र कंपनी अंतर्गत वर्षों से संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिन्हें राष्ट्रीय त्यौहार एवं उत्सव आदि में अवकाश के दिनों में भी नियमित तकनीकी कर्मियों की कमी एवं उपभोक्ताओं की अधिकता के कारण लिखित अथवा मौखिक आदेशों के अनुरूप कार्य करवाया जाता है किंतु अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता जबकि पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा आदेश क्रमांक (मा. संसा. एवं प्रशा.) पूर्व क्षेत्र बाह्यस्रोत 19215 जबलपुर दिनांक 05/10/2023 के अंतर्गत पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा प्रत्येक सर्किल में अधीक्षण यंत्री स्तर तक सभी को अतिरिक्त पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु आदेश प्रसारित किए जा चुके है। उक्त व्यवस्था मध्य क्षेत्र कंपनी में भी लागू होना चाहिए।

प्रबंध संचालक के द्वारा अपनी सहमति दी गई एवं जल्द ही इस विषय पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल एवं ग्वालियर में पदस्थ सहायक राजस्व अधिकारी एवं कार्यालय सहायक संचालक मंडल की 55वीं बैठक दिनांक 09/12/2012 में लिए गए निर्णय अनुसार राजस्व प्रबंधन कार्य हेतु लिपकों कैशियरों तथा अन्य  कर्मियों को 250 रुपए प्रति माह रोकड़ प्रबंधन भत्ता स्वीकृत है परंतु विगत कई वर्षों से कार्यालय में पदस्थ कार्यालय सहायक राजस्व अधिकारी जो कि संबंधित कार्य कर रहे हैं को कोई अलाउंस नहीं दिया जाता उक्त समस्या का शीघ्र निराकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रीय त्योहार पर ड्यूटी करने पर अतिरिक्त भत्ता भी प्रदान नहीं किया जा रहा है।

जिस पर प्रबंध संचालक द्वारा संज्ञान में लेके एक सामूहिक पत्र जारी करने हेतु जीएम स्थापना को निर्देशित किया।

वितरण केंद्र में कार्य कर रहे सहायक राजस्व अधिकारी कार्यलय सहायको के एनजीबी लॉगिन में ओटीपी नहीं आता, जिस हेतु प्रबंध संचालक ने महाप्रबंधक आईटी को बुलाकर तत्काल इस पर ओटीपी सिस्टम लागू करने हेतु कहा गया जो की एक सप्ताह के अंदर लागू हो जाएगा। पीओएस के माध्यम से जो कैश कलेक्शन होता है जिसमें छुट्टी के दिन भी कैश सेटल करने जाना पड़ता है, जिस पर भी सी ऑफ या इंसेंटिव जैसी बात रखी जिस पर संचालक महोदय ने विवेचन कर सार्थक समाधान हेतु अस्वस्त किया। बॉक्स जहां नहीं है और कैश बाबू को रखना पड़ता है, इसके लिए एमडी एवं सीएफओ के द्वारा पृथक से विवेचन कर निर्णय लिए जाने हेतु अस्वस्त किया है।

जो नवीन एआरओ एवं आरओ पदस्थ है और जिनका प्रोफेशनल टैक्स गलत काटा जा रहा है उस पर भी एचआर मैनेजर को तत्काल एक आदेश जारी कर जानकारी लेने को कहा गया है।

मध्य क्षेत्र कंपनी में परीक्षण सहायक नियमित बेच 2013 की भर्ती की गई थी जिसमें स्पष्ट प्रावधान था कि पदों की संख्या आवश्यकता अनुरूप कंपनी के द्वारा घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है किंतु मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को संविदा पर भर्ती किया गया जो की पूर्णतःअनुचित है उक्त विसंगति दूर कर संविदा परीक्षण सहायक को नियमित किया जावे।

इस पर प्रबंध संचालक के द्वारा कहा गया कि यदि इस भर्ती प्रणाली को गलत स्वीकारा जाता है तो उक्त भर्ती को निरस्त करके समाप्त कर दिया जाएगा जिससे आप सभी की नौकरियां चली जायेंगी क्योंकि आप सभी के द्वारा संविदा पर भर्ती स्वीकारी गई है इसलिए नियमित करने जैसी कोई संभावना नहीं है।

मध्य क्षेत्र कंपनी अंतर्गत समस्त संविदा कर्मियों को कंपनी के द्वारा EPF की सुविधा दी जा रही है ,नवीन नीति 2023 के अनुरूप संविदा कर्मियों को एनपीएस का लाभ भविष्य में दिया जावेगा जिसमें अनुरोध है की एनपीएस का नवीन खाता खोला जावे EPF की पुरानी राशि को एनपीएस में स्थानांतरित नहीं किया जावे और ना ही ईपीएफ खाते को बंद किया जावे।

प्रबंध संचालक एवं चीफ फाइनेंस ऑफिसर के द्वारा पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया की EPF में आपके पेंशन फंड को सुरक्षित रखा जाएगा, आपकी केवल मूल राशि को ईपीएफ खाते से निकालकर एनपीएस में रखा जाएगा EPF में जो आपका पेंशन फंड है वह यथावत रहेगा एवं 10 साल के पश्चात जो आपको पेंशन सुविधा प्राप्त होनी है वह भी यथावत रहेगी।

बिजली कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मियों के समान विद्युत संविदा कर्मियों को भी उच्च शिक्षा का प्रावधान 3 वर्ष के पश्चात होना चाहिए ,शिक्षा प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है जिसमें बिजली विभाग से अनुमति प्राप्त न होना अवरोध का कार्य करती है,अनुमति के अभाव में हजारों विद्युत संविदा कर्मी अपने भविष्य को नई दिशा नहीं दे पाते। उक्त विषय पर प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा अपनी सकारात्मक सहमति प्रदान की गई एवं इस संबंध में जल्द ही निचले स्तर पर निर्देश जारी करने पर सहमति बनी।

वर्ष 2018 में भर्ती हुए JEs (सहायक प्रबंधक) का ग्रेड पे 4200 से 3200 कर दिया गया, एक ही संस्था में एक ही पद है समान कार्य है लेकिन फिर भी अलग अलग ग्रेड पे दिया जा रहा है,उक्त वेतन विसंगति को दूर किया जावे l उक्त के संबंध में जो न्यायिक कार्यवाही जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही थी वहां पर भी विसंगति सुधारे जाने के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया है कंपनी से अनुरोध है की हाई कोर्ट जबलपुर के सिंगल बेंच के आदेश को मान्य करते हुए विसंगति दूर की जावे। प्रबंध संचालक के द्वारा उक्त विषय पर पृथक से विवेचन कर निर्णय लेने हेतु कहा है।

मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा आदेश जारी कर 27 सितंबर 2023 से नवीन संविदा नीति 2023 को ग्राह किया गया किंतु समान पद होने के बावजूद अलग-अलग सर्किल में वेतन वृद्धि एवं एरियर का भुगतान का समय एवं राशि में भिन्नता पाई जा रही है जो की HR स्तर की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सर्कल में इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए जाएंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा स्थानांतरण हेतु एक पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए थे एवं इसके पूर्व भी मध्य क्षेत्र कंपनी के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण हेतु आवेदन मांगे जाते रहे हैं किंतु प्राय कुछ एक ट्रांसफर की सूची के पश्चात अधिकांश कर्मचारियों का स्थानांतरण शेष रह जाता है। वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल में वांछित स्थान पर स्थानांतरित किया जावे। इसमें कुछ प्रस्ताव फोरम के द्वारा दिए गए हैं जिस पर विवेचन कर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे।

वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 वर्ष में अर्धकुशल से कुशल एवं 5 वर्ष पश्चात कुशल से उच्च कुशल का प्रावधान किया जावे जिससे एक पारदर्शी प्रमोशन की प्रक्रिया का आरंभ हो।

इस दिशा में फोरम जल्द ही एक और प्रस्ताव देगा एवं प्रबंध संचालक के द्वारा विवेचन कर पृथक आदेश प्रसारित करने हेतु आश्वस्त किया गया है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत जिन प्रशिक्षार्थियों के द्वारा 1 वर्ष का प्रशिक्षण उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न कर लिया है , उक्त प्रशिक्षार्थियों को विद्युत विभाग में आवश्यकता अनुरूप आउटसोर्स का स्थान रिक्त होने की स्थिति में उक्त योजना के प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता से अवसर प्रदान करना चाहिए। जिससे एक सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से कुशल कर्मचारियों का चयन हो। उक्त के संबंध में प्रबंध संचालक के द्वारा अपनी सहमति प्रदान करते हुए आदेश प्रसारित करने हेतु निर्देशित किया है।

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