निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के विरूद्ध जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने आज पांच और निजी स्कूलों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य करते हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 30 दिन के भीतर नियम विरूद्ध बढ़ाई गई फीस वापस करने के आदेश दिये हैं। जिन निजी स्कूलों को अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस वापस करने के निर्देश दिये गये है उनमें लम्हेटाघाट रोड स्थिति सेंट अगस्टीन स्कूल, विजय नगर स्थित सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंड्री स्कूल, हाथीताल स्थित एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल, आदित्य कॉन्वेंट स्कूल और अशोका हॉल जूनियर एंड हाई स्कूल शामिल है।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पांचो निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 52 हजार 480 विद्यार्थियों से 31 करोड़ 51 लाख रुपये फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गये थे। अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्यवाही अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच उपरांत की गई है। अवैध रूप से वसूली गई 31 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किये जाने के साथ-साथ इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दो-दो लाख रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। स्कूल प्रबंधकों को शास्ति की राशि 30 दिन के अंदर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच उपरांत सेंट अगस्टीन स्कूल के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 8 हजार 240 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 4 करोड़ 75 लाख 89 हजार 470 रुपये की राशि, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंड्री स्कूल के प्रबंधन को 8 हजार 330 विद्यार्थियों से 3 करोड़ 85 लाख 62 हजार 100 रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि, एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल प्रबंधन को 13 हजार 149 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 7 करोड़ 18 लाख 91 हजार 250 रूपये की राशि, आदित्य कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन को 10 हजार 075 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूल की गई 5 करोड़ 2 लाख 45 हजार 450 रूपये की राशि तथा अशोका हॉल जूनियर एंड हाई स्कूल प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 12 हजार 686 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूल की गई 10 करोड़ 66 लाख 74 हजार 390 रूपये की राशि वापस करने के आदेश दिये गये हैं।
जिला समिति के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा जारी आदेश में इन स्कूलों के प्रबंधन से कहा गया है अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की राशि 30 दिन के भीतर अभिभावकों को उसी रीति से वापस करे, जिस रीति से फीस प्राप्त की गई थी।