निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही के तहत कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने आज तीन और निजी स्कूलों को अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य करते हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 30 दिन के भीतर नियम विरूद्ध बढ़ाई गई फीस वापस करने के आदेश दिये हैं। जिन निजी स्कूलों को अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस वापस करने के निर्देश दिये गये है उनमें नचिकेता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजय नगर, स्माल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं सेंट जोसफ कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी शामिल हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीनों निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 47 हजार 904 विद्यार्थियों से 33 करोड़ 78 लाख रूपये फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गये थे। अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्यवाही अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच उपरांत की गई है।
अवैध रूप से वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किये जाने के साथ-साथ इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दो-दो लाख रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। स्कूल प्रबंधकों को शास्ति की राशि 30 दिन के अंदर आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पावती प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद नचिकेता सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 10 हजार 865 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 5 करोड़ 85 लाख रूपये की राशि, स्माल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन को 18 हजार 541 विद्यार्थियों से 12 करोड़ 02 लाख रूपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि एवं सेंट जोसफ कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांझी के प्रबंधन को 18 हजार 498 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 15 करोड़ 91 लाख रूपये की राशि वापस करने के आदेश दिये गये हैं।
जिला समिति के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा जारी आदेश में इन स्कूलों के प्रबंधन को निर्देश दिये गये हैं कि अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की राशि 30 दिन के भीतर अभिभावकों को उसी रीति से वापस की जाये, जिस रीति से फीस प्राप्त की गई थी।