बिजली कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के पत्र के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नीति से वंचित अनुकंपा आश्रितों को योग्यतानुसार आऊटसोर्स पर नियुक्ति दी जाएगी, इसके लिए मैदानी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नोटिफिकेशन में कहा कि सेवा काल के दौरान मृत कार्मिकों के ऐसे आश्रितों को जिन्हें अनुकंपा नीति अनुसार नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, को अपने क्षेत्रातांर्गत बाह्रय स्त्रोत के पद रिक्त होने पर आवश्यकता अनुरूप उनकी योग्यतानुसार, ब्राहृय स्त्रोत पर प्राथमिकता देते हुये नियोजित किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पूर्ववर्ती विद्युत मण्डल एवं उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के दिनांक 15 नवंबर 2000 के पश्चात् किन्तु दिनांक 10 अप्रैल 2012 के पूर्व दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को बाह्यस्त्रोत सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
ऊर्जा विभाग के आदेश के अनुसार विद्युत मण्डल एवं उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के ऐसे अनुकंपा आश्रित जो अनुकंपा नीति की पात्रता शर्तों के अनुसार अपात्र हैं, को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति दी जा सकेगी।