विधानसभा चुनाव की जारी सूचना के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी सोमवार 30 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की सोमवार 30 अक्टूबर अंतिम तारीख है।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार 30 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे तक जितने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा होंगे, उन्हीं नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा मंगलवार 31 अक्टूबर को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की संबद्धता संबंधी फार्म ए एवं बी नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3 बजे तक अर्थात सोमवार 30 अक्टूबर को 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे।
इस तय समय सीमा के भीतर ए और बी फार्म प्रस्तुत नहीं कर पाने पर उनका नामांकन पत्र संवीक्षा के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा। किंतु अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में 10 प्रस्थापकों के हस्ताक्षर तथा शपथ पत्र के साथ पेश किया है तो संवीक्षा में वैध पाये जाने पर उनको नामांकन निर्दलीय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
अभ्यर्थी द्वारा दोनों मूल प्रारूप ए एवं बी स्याही से लिखा हुआ नामांकन की अंतिम तिथि के दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रदत्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में फोटोकापी, साइक्लो स्टाइल, फैक्स, ईमेल आदि से दिये जाने वाले प्रारूप ए एवं बी स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, केवल मूल (ओरीजनल) एवं स्याही से हस्ताक्षरित हुआ ही मान्य होगा।