भोपाल (हि.स.)। राजधानी भोपाल में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन आदि पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश किये हैं।
आदेश के अनुसार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
बिना अनुमति के होने वाले आयोजनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।