जबलपुर (हि.स.)। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निगमायुक्त के द्वारा बेसमेंट में अतिक्रमण कर अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियॉं संचालित करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई की गई और दो कोचिंग संस्थानों और एक जिम के बेसमेंट को सील कर दिया गया।
फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर ने बताया कि ग्वारीघाट मेन रोड़ स्थित इंडियन कॉफी हाउस द्वारा संचालित गोदाम जो कि बेसमेंट में था, जिसे बंद करने की कार्रवाई की गयी। इसी प्रकार संभाग क्रमांक 12 के अंतर्गत दुबे हॉस्पिटल के बेसमेंट में संचालित अन्य एक्टिविटी को बंद करने नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसपर संचालक द्वारा दो दिन का समय मॉंगा गया।