लोकेश नदीश: सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिव्यूनल, नई दिल्ली द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पर अधिरोपित की गई सर्विस टैक्स एवं पेनाल्टी की 186 करोड रुपये की राशि को माफ किया गया है।
ट्रिव्यूनल ने अपने फैसले में यह उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कार्य को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए विद्युत वितरण करने हेतु दी जाने वाली सहायक सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया जाना अनुचित है।
उल्लेखनीय है कि कमिश्नर जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज जबलपुर द्वारा कंपनी के ऊपर सर्विस टैक्स एवं पेनाल्टी की 186 करोड अधिरोपित की गई थी।
जिसके विरूद्व कंपनी द्वारा सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिव्यूनल नई दिल्ली में अपील की गई थी। ट्रिव्यूनल द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय देते हुए कंपनी को सर्विस टैक्स एवं पेनाल्टी राशि का भुगतान करने से राहत प्रदान की है।
उक्त प्रकरण में कंपनी हित में किए गए बेहतर प्रस्तुतीकरण में संतोष सदानी, उपनिदेशक लेखा तथा हरिओम गुप्ता, लेखाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।