जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा ने प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सौंसर राधेश्याम वारिवे को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में कहा गया कि राधेश्याम वारिवे द्वारा खण्ड पंचायत अधिकारी का प्रभार नियम विरूद्ध तरीके से कनिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है। साथ ही इस कार्य में उन्होंने नियंत्रणकर्ता कार्यालय से अनुमोदन भी नहीं लिया और कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब भी नहीं दिया। चार पंचायत सचिवों के पद स्थापना भी बिना अनुमोदन के किया गया।
राधेश्याम वारिवे द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता एवं लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत उनके इस कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला पंचायत छिंदवाड़ा नियत किया गया है। इस दौरान राधेश्याम वारिवे को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।