जबलपुर शहर के शिक्षा माफिया के विरूद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना की सख्त कार्यवाही जारी है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा है कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा 11 निजी विद्यालयों पर कार्यवाही की गई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सोमवार 8 जुलाई को इन 11 निजी विद्यालयों में से 6 निजी विद्यालयों का जिला समिति के विनिशचय के अनुसार शुल्क प्रतिदाय आदेश जारी किया गया था। वहीं आज मंगलवार 9 जुलाई को 4 और निजी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा इन दस निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा नियम विरूद्ध अवैधानिक रूप से फीस वृद्धि कर जबरन वसूली गई राशि को लौटाना होगा। जिला समिति द्वारा तय फीस और स्कूल संचालकों द्वारा अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि के बीच की अतिरिक्त राशि अभिभावकों को लौटाना होगी, अवैधानिक रूप से वसूली फीस की राशि का पूरा ब्यौरा जबलपुर कलेक्टर द्वारा गठित जिला समिति ने जारी कर दिया है।
जिसके तहत जबलपुर के निजी स्कूल संचालकों के द्वारा अवैधानिक रूप से फीस वृद्धि कर 69,19,88,654 रुपये की राशि अभिभावकों से जबरन वसूली गई थी।