Saturday, December 7, 2024
Homeएमपीएमपी के पश्चिम क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मिली 1 रुपये यूनिट बिजली,...

एमपी के पश्चिम क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मिली 1 रुपये यूनिट बिजली, इंदौर के चार लाख उपभोक्ता हुए लाभान्वित

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार अटल गृह ज्योति योजना का पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को लाभान्वित किया जा रहा है। 10 नवंबर की स्थिति में पिछले बिल माह के दौरान 30 लाख 55 हजार उपभोक्ताओं को योजना से लाभावित कर प्रथम सौ यूनिट तक बिजली एक रूपए यूनिट से उपलब्ध कराई गई है। एक माह में 151 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई हैं।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि इंदौर रीजन के 8 एवं उज्जैन रीजन के 7 जिलों में अटल गृह ज्योति योजना का अत्यंत गंभीरता से संचालन कर प्रत्येक पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत प्रथम सौ यूनिट तक बिजली एक रुपये यूनिट में उपभोक्ताओं को दी जाती है, शेष बिल राशि शासन से सब्सिडी के रूप में कंपनी को मिलती हैं। पात्र उपभोक्ता के 550 रूपए से ज्यादा की अधिकतम सब्सिडी प्रति बिल प्राप्त होती है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि इंदौर जिले में 4 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना लाभ दिया गया है, इन्हें 17 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। धार जिले में तीन लाख उपभोक्ताओं को 16 करोड़, उज्जैन जिले में 2.80 लाख उपभोक्ताओं को 13.91 करोड़ ,खरगोन जिले में 2.69 लाख उपभोक्ताओं को 13.39 करोड़, रतलाम जिले में 2.28 लाख उपभोक्ताओं को 11.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी एक माह में दी गई है।

इसी तरह मंदसौर में 2.17 लाख उपभोक्ताओं को 10.54 करोड़, देवास में 2.16 लाख उपभोक्ताओं को 11 करोड़, बड़वानी में 2 लाख उपभोक्ताओं को 10 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। अन्य जिलों में 84 हजार से लेकर 1.75 लाख उपभोक्ताओं को 4 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपये की सब्सिडी एक माह में बिजली बिल में दी गई है। इसी तरह मालवा निमाड़ यानि पश्चिम मप्र में कुल 30 लाख पचास हजार उपभोक्ताओं को 151 करोड़ रुपये की सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना में उपलब्ध कराई गई है।

प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि राज्य शासन की सब्सिडी का प्रत्येक बिजली बिल में उल्लेख होता हैं। योजना के तहत दैनिक 5 यूनिट अधिकतम खपत पर ही पात्रता है, इससे ज्यादा खपत होने पर माह विशेष में योजना लाभ नहीं दिया जाता हैं।

संबंधित समाचार

ताजा खबर