जबलपुर जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये जबलपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को सर्व सहमति से भेजा गया था, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने पर सहमति दी है।
जिसके बाद जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू के तहत् जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे 17 मई के प्रातः 6 बजे से 24 मई के प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत जनता कोरोना कफ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।
आदेश के अनुसार अब जबलपुर जिले की नगरीय सीमा के अंतर्गत प्रतिदिन दूध की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 7 बजे के बाद समस्त सब्जी व फल के ठेले भी खुलने से प्रतिबंधित रहेंगे तथा शनिवार एवं रविवार को समस्त सब्जी व फल के ठेले एवं निजी किराना दुकानों की होम डिलेवरी भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सभी प्रकार की खेल गतिविधियां एवं साईकिलिंग आदि प्रतिबंधित रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।