Saturday, February 15, 2025
Homeएमपीबिजली कंपनी ने तैयार की कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण,...

बिजली कंपनी ने तैयार की कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष हेतु मार्गदर्शिका

जबलपुर (लोकराग)। बिजली कंपनी में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आंतरिक शिकायत निवारण समिति के संचालन हेतु “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष हेतु मार्गदर्शिका” (प्रथम संस्करण-2024) तैयार की गई है।

बिजली कंपनी ने कहा कि महिला यौन उत्पीडन’ अर्थात महिला के साथ यौन प्रकृति बाला अनचाहा, अनुचित व्यवहार, जिसे ‘ईव टीजिंग’ (महिला को छेड़ना) भी कहा जाता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन, अधिकांश मामलों में पुरुषो द्वारा महिलाओं को लक्ष्य कर किया जाता है, लेकिन किसी भी महिला कार्मिक को ऐसा व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए, जो उनकी इज्जत और मर्यादा का उल्लंघन करे और जिससे उस महिला, संस्थान या समाज पर नकारात्मक असर पड़े। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा वैधानिक कदम उठाते हुए ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)’ अधिनियम 2013 पारित किया है।

इसी अनुक्रम में मप्रपूक्षेविविकलि जबलपुर द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण के लिये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर आधारित एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है जो कंपनी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर गठित आंतरिक शिकायत समिति के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज होगी।

मप्रपूक्षेविविकलि अपने सभी कार्मिकों को लैंगिक दबाव, धमकी या शोषण से मुक्त रोजगार के समान अवसर प्रदान करने और एक ऐसे कार्य परिवेश के निर्माण का प्रयास करती है, जहाँ हर किसी को रोजगार को सफल बनाने में पूर्ण भागीदारी का अवसर मिलता है और उसके द्वारा कार्यस्थल पर प्रदर्शित विशिष्ट कौशल, अनुभव और दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया जाता है।

कपनी अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न, प्रतिशोध, धमकी या अपमान के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यौन उत्पीडन सबंधी कृत्यों की रोकथाम और कार्यवाही किये जाने संबंधी दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के नियमन, पालन और अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है।

कंपनी का मानना है कि सभी महिला कार्मिकों के प्रति गरिमामय व्यवहार किया जाए। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से भेदभाव, प्रतिशोध या धमकी सहित यौन उत्पीड़न को कदाचार माना जाएगा और उसे माफ नहीं किया जाएगा।

इस मार्गदर्शिका द्वारा निषिद्ध सभी कृत्य उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जो कंपनी के परिसर में या किसी अन्य परिसंपत्ति में, जहां कपनी अपना व्यवसाय संचालित करता है, कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति, चाहे वह कपनी का कार्मिक हो या कंपनी के साथ संव्यवहार करने वाला कोई अन्य पक्ष यदि इस मार्गदर्शिका का उल्लघन करता है, तो कंपनी जन परिस्थितियों में पुनरावृत्ति की संभावना को कम करने के उपायों और ऐसे कार्मिक जिन्होंने इस तरह के आचरण में भाग लिया हो, या ऐसा आचरण रोकने में विफल रहे हो, जब उनके पास ऐसा करने का अधिकार था, को अनुशासित करने सहित सभी उपचारात्मक उपाय करेगा।

Related Articles

Latest News