जबलपुर (लोकराग)। बिजली कंपनी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14 जून 2024 से 24 जून 2024 तक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया है।
एमपी की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी आदेश में कहा है कि अधीक्षण अभियंता, महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगे एवं ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 2 वर्ष से कम है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर निम्न कारणों से स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य की बीमारी।
- बच्चों की पढाई।
- सेवानिवृत्ती में 15 माह से कम की अवधि (1 जुलाई 2024 की स्थिति में)
- 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर पदस्थापना में।
- आपसी स्थानांतरण।
- पति-पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने पर।
- अन्य कारण।
कंपनी ने कहा है कि स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे। कार्मिक एक बार में एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रस्तुत (सबमिट) आवेदन पर कोई संशोधन नहीं कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण हेतु अपने आवेदन में पदस्थापना हेतु 3 वृत्त अथवा जिलों का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय विशेष के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। सामान्यतः किसी अधिकारी या कर्मचारी का एक वित्तीय वर्ष में दोबारा स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ती के लिए 15 माह अथवा उससे कम शेष रह गया हो उन्हें उनके आवेदन पर प्रशासनिक दृष्टि से उचित हो तो यथा संभव उनके गृह नगर वांछित जिले में पदस्थ किये जाने का प्रयास किया जावेगा। जहां तक प्रशासनिक दृष्टि से संभव हो पति एवं पत्नी को एक ही स्थान में उनके स्वयं के व्यय पर पदस्थ किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
आपसी स्थानांतरण पर दोनों कार्मिकों को स्वयं की ईआरपी आईडी से पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दोनो के आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा। तृतीय श्रेणी एवं चर्तुथ श्रेणी के कार्मिक एक ही जिले में संभाग परिवर्तित किये जाने हेतु स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस हेतु उन्हें लिखित आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा। किसी भी स्थिति में गृह तहसील हेतु स्थानांतरण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
वांछित स्थान पर पद रिक्त होने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा आवश्कता को ध्यान में रखते हुये आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत करने से स्थानांतरण की गारंटी नहीं होगी। कंपनी आवेदनों को मान्य अथवा अमान्य कर सकती है तथा कंपनी कभी भी इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। स्वयं के आवेदन एवं स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण पर कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण पर मिलने वाले अन्य भत्ता की पात्रता नहीं होगी।