Monday, November 25, 2024
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बिजली संविदा कर्मचारियों को मिलेगा उपादान एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ, आदेश जारी

बिजली कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को उपादान एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को नियमित शासकीय सेवकों की भांति उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानो के अनुसार उपादान (ग्रेज्यूटी) के भुगतान की पात्रता होगी। उपादान भुगतान का यह प्रावधान उन संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों पर लागू होगा, जिनकी दिनांक 1 अगस्त 2023 के पश्चात सेवा पूर्ण होने अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो।

सरकारी कर्मचारियों को उपादान का लाभ मिलता है। यह एकमुश्‍त लाभ होता है, उपादान पाने के लिए, कम से कम पांच साल की अर्हक सेवा पूरी करनी होती है। उपादान की राशि, सेवानिवृत्ति से पहले के मूल मासिक वेतन और आहरित महंगाई भत्ते के आधार पर तय की जाती है।

इसी तरह मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिको एवं उनके आश्रितो को कंपनी चिकित्सालय में चिकित्सा परामर्श एवं चिकित्सालय में उपलब्ध दवाओं की पत्रता होगी तथा कंपनी द्वारा ग्राहय मप्र सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

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