मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि तकनीकी कर्मचारियों से यदि राष्ट्रीय अवकाश, उत्सव अवकाश या अवकाश के दिन पर कार्य कराया जाता है, तो उस दिन के अवकाश के एवज में वैकल्पिक अवकाश प्रदान किया जायेगा अथवा देय पारिश्रमिक के सामान्य दर से दुगुनी दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व क्षेत्र बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा श्रमिक समस्याओं के निराकरण के संबंध में दिये गये ज्ञापन के अनुसार संविदा, लाईनकर्मी, आउटसोर्स कार्मिकों को राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर किये गये अतिरिक्त कार्य का भुगतान कराये जाने के संबंध में लेख किया गया है।
अवगत हो कि पूर्व क्षेत्र कंपनी अंतर्गत तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय अथवा उत्सव अवकाश पर कार्य पर बुलाये जाने पर पात्रता अनुसार अधिसमय भुगतान अर्थात् दुगुनी दर से भुगतान अथवा राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश के बदले कोई वैकल्पिक अवकाश भी दिये जा सकने का प्रावधान है।
अतः उपरोक्त के संबंध में उप श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इंदौर के पत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कंपनी क्षेत्रांतर्गत् कार्यरत् तकनीकी कर्मचारियों से यदि राष्ट्रीय अवकाश, उत्सव अवकाश या अवकाश के दिन पर कार्य कराया जाता है, तो उस दिन के अवकाश के एवज में वैकल्पिक अवकाश प्रदान किया जायेगा अथवा देय पारिश्रमिक के सामान्य दर से दुगुनी दर पर पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा।
अर्थात् यदि कोई श्रमिक राष्ट्रीय अवकाश, उत्सव अवकाश या अवकाश के दिन में कार्य करने के एवज में वैकल्पिक अवकाश नहीं लेना चाहता है, तो उसे दोगुनी दर से पारिश्रमिक भुगतान किया जायगा।