मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत नरसिंहपुर सर्किल के गाडरवारा संभाग के अंतर्गत सिहोरा वितरण केन्द्र में पदस्थ सुमित पाठक कनिष्ठ अभियंता (संविदा) के निलंबन पर साथी बिजली अधिकारियों ने आक्रोशित होकर आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फार पॉवर एम्प्लाईज एवं इंजीनियर्स, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल पत्रोपाधि अभियंता संघ तथा मध्यप्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कहा है कि हम सभी सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ नरसिंहपुर वृत को संगठन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते है कि सुमित पाठक कनिष्ठ अभियंता सिहोरा का निलम्बन आदेश संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किया गया है, चूंकि सुमित पाठक 1 नवंबर 2022 से 5 नवंबर 2022 तक अवकाश पर थे, जिसकी प्रविष्टी ईआरपी में स्वीकृत है। अवकाश की अवधि में संबंधित कनिष्ठ अभियंता को निलम्बित किया जाना अनुचित है, जिसका हम सभी पुरजोर विरोध करते है। अतः अनुरोध है कि निलम्बन आदेश को निरस्त कर संघ को सूचित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में हम सभी वितरण केन्द्र प्रभारी 9 नवंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल हेतु बाध्य हो जायेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी वृत क नरसिंहपुर की होगी।
इससे पहले नरसिंहपुर सर्किल के अधीक्षण अभियंता ने एक आदेश जारी कर सुमित पाठक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया था। अधीक्षण अभियंता ने अपने आदेश में कहा था कि कार्यपालन अभियंता ( संचा. संधा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. गाडरवारा संभाग के अंतर्गत सिहोरा वितरण केन्द्र में पदस्थ सुमित पाठक कनिष्ठ अभियंता (संविदा) के द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर नियम विरुद्ध आउट सोर्स कर्मचारी से 11 केवी लाईन में कार्य कराने एवं कार्य के दौरान लाईन चालू हो जाने के फलस्वरूप आउट सोर्स कर्मचारी का बुरी तरह जल जाने के कारण वितरण केन्द्र मुख्यालय में निवासरत् न रहते हुए आना जाना करना, नकद राजस्व संग्रहण लक्ष्य प्राप्त न करना, ट्रांसफार्मरों का उचित रख-रखाव न करना एवं अत्याधिक ट्रॉसफार्मर फेल हो जाना आदि अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में विभागीय जाँच लंबित रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कार्यपालन अभियंता ( सं.सं.) संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. नरसिंहपुर के अंतर्गत गोटेगॉव (सं.सं.) उप संभाग मुख्यालय नियत किया जाता है। सुमित पाठक कनिष्ठ अभियंता (संविदा) को मंडल/कंपनी के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।