Saturday, January 4, 2025
Homeएमपीएमपी में महंगी होगी बिजली- 7.52 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत...

एमपी में महंगी होगी बिजली- 7.52 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत

मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई विद्युत टैरिफ वृद्धि याचिका में विद्युत दर में 7.52 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों ने 300 यूनिट से अधिक के खपत स्लैब को समाप्त करने का भी प्रस्ताव दिया है।

याचिकाकर्ता बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वर्तमान विद्युत दरों पर विद्युत के खुदरा विक्रय से 54,637 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया है, जिससे 4,107 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर रहेगा। याचिकाकर्ता बिजली कंपनियों की याचिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तावित दरों पर विद्युत के विक्रय से 58,744 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जिससे इस 4,107 करोड़ रुपये के अंतर की भरपाई की जा सके।

याचिकाकर्ता बिजली कंपनियों के प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि याचिका के अनुसार घरेलू श्रेणी में टैरिफ स्लैब का सरलीकरण घरेलू टैरिफ उप-श्रेणियों के सरलीकरण के उद्देश्य से, “151-300 यूनिट” मौजूदा टैरिफ स्लैब को “151 यूनिट से ऊपर” के रूप में संशोधित करने तथा 300 यूनिट से अधिक स्लैब को विलोपित करने का प्रस्ताव किया गया है।

कृषि श्रेणी के अंतर्गत अमीटरीकृत स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए मापे गये सामान्य बिलिंग मानक: केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी सब्सिडी लेखांकन और संवितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप, अमीटरीकृत कृषि कनेक्शनों की बिलिंग वितरण ट्रांसफार्मर या फीडर स्तर पर डीटी/फीडर की उचित मीटरिंग के माध्यम से ऊर्जा को मापकर की जानी है। एसओपी के प्रावधानों के अनुरूप वृत्त स्तर पर सामान्य मापित मानदंडों की गणना करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका उपयोग कृषि श्रेणी के अधीन स्थायी और अस्थायी कनेक्शनों की बिलिंग के लिए किया जाएगा।

एचटी श्रेणियों के लिए केवीएएच बिलिंग का प्रस्ताव उपभोक्ताओं के साथ-साथ लाइसेंसधारी के लिए केवीएच बिलिंग के लाभों को ध्यान में रखते हुए, एचटी श्रेणी में केवीएएच बिलिंग को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए सौर घंटों के दौरान यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे (ऑफ-पीक अवधि) के दौरान खपत की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की टीओडी छूट प्रस्तावित है एवं कोई पीक टीओडी सरचार्ज अधिरोपित करना प्रस्तावित नहीं हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान विद्युत की औसत लागत तुलनात्मक रूप से अधिक होने के कारण वर्तमान लागू टीओडी छूट के स्थान पर सामान्य टैरिफ का प्रस्ताव: क्योंकि इन घंटों के दौरान बिजली की औसत लागत तुलनात्मक रूप से अधिक है और इन घंटों के दौरान किसी भी टीओडी छूट से डिस्कॉम के अन्य उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। अतः प्रस्तावित है कि ऐसे उपभोक्ताओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दौरान टैरिफ की सामान्य दरों पर बिल किया जाएगा।

बिजली कंपनियों की विद्युत टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव पर इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियां 24 जनवरी 2025 तक विद्युत नियामक आयोग को भेज सकते हैं। आपत्तियां ई-मेल [email protected] पर प्रेषित की जा सकती है, जिसकी मूल प्रति 24 जनवरी 2025 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। याचिका की प्रति एवं अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर देखी जा सकती है।

आयोग द्वारा 11 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इन्दौर, 13 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एवं 14 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में प्रातः 11 बजे से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी।

संबंधित समाचार

ताजा खबर