बिजली कंपनी के कार्मिकों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही को लेकर एक अपील पोर्टल तैयार किया गया है। उस पर ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही प्रकरणों के निराकरण की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध पारित दंडादेश के विरुद्ध कंपनी द्वारासंबंधित अपीलार्थी से ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।
इस हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपील पोर्टल तैयार किया गया है जिसका लिंक https//attendance.mpcz.in:8888/SCN/user/login है।
आनलाइन अपील करने के संबंध में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर कार्मिक संबंधित उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं प्रबंधक (मानव संसाधन) से सहायता ले सकेंगे।